जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- 27% OBC आरक्षण पर रोक बरकरार, 10 अगस्त को अगली सुनवाई

जबलपुर हाईकोर्ट

जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने 27 प्रतिशत आरक्षण (OBC Reservation) पर लगी रोक को बरकरार रखा है। इसके तहत अब मध्यप्रदेश में 14 प्रतिशत ही आरक्षण रहेगा। अब इस मामले में कोर्ट अंतिम सुनवाई 10 अगस्त 2021 में होगी।हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश है कि ओबीसी की सभी भर्ती प्रकिया 14 फ़ीसदी आरक्षण के मान से की जाए। इस दौरान राज्य सरकार ने बढे हुए आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक को समाप्त करने का निवेदन किया था लेकिन हाईकोर्ट ने इस रोक को हटाने से इनकार कर दिया है।

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राज्य शासन ने OBC के लिए आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 27 प्रतिशत किए जाने पर अपनी दलील देते हुए कहा कि प्रदेश में 51 प्रतिशत जनसंख्या पिछड़ा वर्ग की है जिसके आधार पर प्रदेश सरकार उन्हे बढ़ा हुया आरक्षण देना चाहती है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील आदित्य संघी ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) की गाइड लाइन के तहत आरक्षण जनसंख्या के आधार पर नहीं दिया जा सकता है। OBC आरक्षण को लेकर पूर्व में दिए गए आदेश में अंतरिम बदलाव करते हुए OBC की सभी भर्तियां 14% रिजर्वेशन के अनुसार करने का आदेश दिया है।


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Pooja Khodani

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