New Transfer Policy: PWD विभाग के निर्देश-7 दिन में ऐसा नहीं किया तो होगी कार्रवाई

New Transfer Policy

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।  मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में 1 जुलाई 2021 (1 July 2021) से नई ट्रांसफर पॉलिसी (New Transfer Policy 2021) लागू हो गई है। इसके तहत 1 से 31 जुलाई तक सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के तबादलें किए जाएंगे। इसी बीच लोक निर्माण विभाग ने स्थानांतरण के विस्तृत निर्देश जारी किये है, इसके तहत अधिकारियों-कर्मचारियों को 7 दिवस में  कार्यमुक्त होना होगा, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

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लोक निर्माण विभाग (PWD Department) द्वारा राज्य शासन (MP Govenment) की नई स्थानांतरण नीति (New Transfer Policy) के तहत विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इसके तहत स्थानांतरण आदेश से लेकर कार्यमुक्ति तक के सभी आदेश विभाग की आधिकृत E-Mail आईडी के द्वारा ही जारी किये जायेंगे।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)