जबलपुर, संदीप कुमार। एनजीटी के निर्देश के बाद भी मध्यप्रदेश में दीपावली के दिन जमकर पटाखों को फोड़ा गया जिसमें की एनटीजी के दिशा-निर्देशों का पालन नही किया गया जिसको लेकर चुनौती दी गई है, एनजीटी यानि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बैंच में इस मामले पर अवमानना याचिका दायर की गई है इसमे अधिकारियों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुआवज़ा वसूलने की भी मांग की गई है।
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नागरिक उपभोक्ता मंच की याचिका में मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के जिला कलेक्टर्स को इसमे पक्षकार बनाया गया है,याचिका में कहा गया है कि जिला कलेक्टर्स ने एन.जी.टी के निर्देशों के बावजूद पटाखों पर प्रतिबंधों का पालन नहीं करवाया लिहाजा उनसे मुआवज़ा वसूली की कार्यवाई की जानी चाहिए,एनजीटी में दायर इस अवमानना याचिका में दिवाली के अगले दिन यानि 5 नवंबर के एयर क्वालिटी इंडैक्स का आंकड़ा पेश किया गया है ,इसमें कहा गया है कि कलेक्टर्स द्वारा प्रतिबंधों का पालन ना करवाने से लोगों को भारी प्रदूषण का सामना करना पड़ा जिसमें 5 नवंबर को भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर का एक्यूआई 200 से ऊपर और पूअर कैटेगिरी में रिकॉर्ड किया गया।