हाईकोर्ट का रक्षा मंत्रालय सहित मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस, सेना के हक की जमीन कैसे दी आखिर लीज पर

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जबलपुर,संदीप कुमार। पन्ना में सेना के हक की हज़ारों हैक्टेयर जमीन की बंदरबांट को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है, मामले पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय सहित मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर सेना के हक की जमीनें निजी कंपनियों को लीज़ पर कैसे और क्यों दी जा रही हैं, दरअसल पन्ना महाराज मार्तण्ड सिंह ने सन् 1949 को भारत सरकार के जरिए पन्ना और उसके आसपास के 20 गांवों की जमीन भारतीय सेना को दान कर दी थी।

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इसका सुबूत ये भी है कि आज भी पन्ना में स्थित कई सरकारी कार्यालय रक्षा मंत्रालय को वार्षिक किराया चुकाते हैं, बावजूद इसके सन् 2016 में पन्ना के अमानगंज में सेना के हक की 1600 हैक्टेयर जमीन जेके सीमेंट फैक्ट्री को 50 सालों की लीज़ पर दे दी गई, मामले पर पन्ना जिला पंचायत के पूर्व सदस्य अनिल तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, हाईकोर्ट ने मामले में रक्षा मंत्रालय सहित मध्यप्रदेश सरकार के संबंधित अधिकारियों और पन्ना कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

 


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Harpreet Kaur

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