जबलपुर, संदीप कुमार। शहर की बदहाल पार्किंग व्यवस्था को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका पर अदालत ने महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ऑल इंडिया विमेन कांफ्रेंस द्वारा बताया गया कि ना केवल शहर बल्कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर के आसपास भी गलत ढंग से वाहनों की पार्किंग की जाती है और नगर निगम द्वारा कोई समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग पार्किंग को लेकर नहीं की गई है दिनों दिन शहर बढ़ रहा है बिल्डिंग बन रही हैं लेकिन पार्किंग को लेकर जिम्मेदारों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता ।
इसकी सुनवाई करते हुए पूर्व में हाई कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, वहीं इस दफा भी हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को आदेशित किया है कि वह खुद इस मामले में जनहित को देखते हुए आम जनता को जागरूक करें। पेंपलेट और न्यूज़ पेपर के माध्यम से वाहनों की पार्किंग किस तरीके से और किस स्थान पर की जानी चाहिए इसका प्रचार-प्रसार भी करें और अगली सुनवाई में पूरे मामले में एक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी।