जबलपुर, संदीप कुमार। पूर्व बिशप पीसी सिंह पर लगातार पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है, पद से हटाए जाने और फिर महंगी गाड़ियों की जब्ती के बाद अब जबलपुर अपर कलेक्टर की कोर्ट ने यूनाईटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी की 1 लाख 70 हजार 328.7 वर्गफुट भूमि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के नाम दर्ज कर दिये जाने के बाद इस भूमि से सदभावना भवन, विकास आशा केन्द्र, भारतीय खाद्य निगम और इण्डियन ओवरसीज बैंक को नोटिस दिए हैं कि सात दिन के भीतर कब्जा खाली कर दे नही तो कार्रवाई की जाएगी। यह जमीन बिशप पी.सी सिंह को शैक्षणिक गतिविधियों के लिए शासन के द्वारा लीज पर जमीन दी गई थी पर बिशप पीसीसी इसका व्यवसायिक उपयोग कई सालों तक करते रहे।
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गौरतलब है कि आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत और बिशप पद के दुरुपयोग की शिकायतों के चलते जबलपुर EOW ने पीसी सिंह के घर और कार्यालय में छापा मारा था जहां से तमाम सबूत EOW के हाथ लगे थे जिसमें यह साफ हो गया था कि बिशप ने पद पर रहते हुए आर्थिक अनियमितता की और अपने परिजनों सहित जान-पहचान वालों को भी फायदा पहुंचाया, फिलहाल पीसी सिंह, उसका बेटा पीयूष पाल और राजदार सुरेश जैकब जेल में है, वही अब लगातार कार्रवाई जारी है, अब राँझी तहसीलदार श्याम नंदन चंदेले द्वारा जारी किए गए अलग-अलग नोटिस जारी की गए है दरअसल सस्पेंड बिशप पीसी सिंह ने शासन से मिली इन जमीनो का व्यावसायिक उपयोग किया, अब इस जमीन पर संचालित संस्थानों के संचालकों को 26 अक्टूबर तक इस भूमि से कब्जा खाली कर तहसीलदार न्यायालय रांझी को सूचित करने के आदेश दिये गये हैं। आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय सीमा के भीतर कब्जा खाली नहीं किया गया तो बलपूर्वक भूमि को खाली कराया जायेगा और इस कार्यवाही का व्यय संबंधित संस्थान से भू-राजस्व की तरह वसूल किया जायेगा। अपर कलेक्टर कोर्ट ने 23 सितम्बर को जारी आदेश में यूनाईटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी मार्फत पी.सी सिंह की नेपियर टाउन सिविल स्टेशन नजूल ब्लॉक नम्बर 4 के प्लाट नम्बर 15/1, 15/8, 15/9, 15/10, 15/15, 15/16, 15/17, 15/30, 15/31 और 15/42 की कुल 1 लाख 70 हजार 328.7 वर्गफुट भूमि का लीज प्रकरण खारिज कर मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रांझी दिये गये थे।