धर्मांतरण मामले के आरोपी डॉ अजय लाल की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Jabalpur Highcourt : बीते दिनों दमोह में मिशनरी के बाल गृहों में धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर अजय लाल की जमानत अर्जी पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है।हाईकोर्ट ने आज अजय लाल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अजय लाल को जमानत देने का विरोध किया गया है।

अजय लाल की जमानत पर सरकार की ओर से कहा गया कि मामला बेहद संवेदनशील है और अगर इसमें आरोपी को जमानत दी जाती है तो वो साक्ष्यों और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इधर अजय लाल की ओऱ से खुद के निर्दोष होने की दलील दी गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय दिवेदी की बैंच ने जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसे आने वाले दिनों में सुनाया जा सकता है।


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Amit Sengar

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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”