जबलपुर नगर निगम ने उद्योग संचालकों को जारी किया नोटिस, 15 दिन में बकाया कर जमा नहीं कराने पर होगी कुर्की

Amit Sengar
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Jabalpur News : जबलपुर में संपत्ति कर वसूलने को लेकर नगर निगम और उद्योग संचालक आमने-सामने आ गए हैं। जबलपुर नगर निगम ने 521 उद्योग संचालकों को नोटिस जारी करते हुए आदेश दिए हैं कि 15 दिन के भीतर संपत्ति कर जमा करें नहीं तो नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

क्या है मामला

नगर निगम के इस आदेश का उद्योग संचालकों ने विरोध करते हुए कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों में संपत्ति कर की देयता नहीं होती है इसलिए कोई भी उद्यमी संपत्तिकर का भुगतान नहीं करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। जबलपुर नगर निगम के उपायुक्त पीएन सनखेरे ने बताया कि बीते कई सालों से उद्यमियों ने संपत्ति कर जमा नहीं किया गया है इसको लेकर पहले भी इन्हें नोटिस दिया गया था लेकिन नोटिस का पालन नहीं किया गया। अब एक बार फिर 15 दिन के भीतर बकाया कर जमा करने के लिए नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद भी अगर उद्यमी टैक्स जमा नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।

निगम अधिकारी का कहना है कि इंदौर, भोपाल जैसे महानगर के उद्यमी शहर विकास के पक्षधर हैं और हर साल संपत्तिकर भी जमा कर रहे हैं, लेकिन जबलपुर के उद्यमियों को शहर विकास की चिंता नहीं है। बता दें कि जबलपुर के उद्यमियों पर नगर निगम का 29 करोड रुपए बकाया है। जिसको लेकर नोटिस जारी किया गया है।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट


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