Jabalpur News : हाईकोर्ट का अहम फैसला, दिव्यांग कोटे के खाली पदों पर अनारक्षित वर्ग की भर्ती

हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में विकलांग कोटे की भर्तियों योग्य दावेदार ना होने पर सामान्य श्रेणी के योग उम्मीदवार नौकरी के लिए दावा कर सकते हैं।

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Jabalpur News : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी ने आज सुनवाई के दौरान एक अहम आदेश सुनाते हुए कहा है कि अगर विकलांगों के लिए आरक्षण पद लगातार कैरी फॉरवार्ड होने के बाद भी खाली रहते हैं तो उसे पर सामान्य वर्ग की भर्ती की जा सकती है।

हाईकोर्ट का अहम आदेश

हाई कोर्ट ने माना कि विकलांग व्यक्तियों के लिए क्रमिक भर्ती को आगे बढ़ाए गए आरक्षित पदों पर कोई उपयुक्त विकलांग उपलब्ध नहीं है तो उसे सामान्य भर्ती से भरा जा सकता है। जस्टिस संजय द्विवेदी ने सुनवाई के दौरान कहा की यदि किसी प्रकार की विकलांगता वाला कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है तो उसे अनारक्षित वर्ग के योग उम्मीदवारों को दिया जाना चाहिए।

कोर्ट के मुताबिक प्रावधान में करेगा शब्द का उपयोग करने से स्पष्ट है कि रिक्ति की विकलांग के अलावा अन्य किसी को नियुक्त करके भरना अनिवार्य है और इस प्रकार प्रतिवादी नियुक्ता रिक्ति को भरने के लिए बाध्य है।  हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में विकलांग कोटे की भर्तियों योग्य दावेदार ना होने पर सामान्य श्रेणी के योग उम्मीदवार नौकरी के लिए दावा कर सकते हैं।

जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट


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Amit Sengar

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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”

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