Jabalpur News : जबलपुर में आज की सुनवाई में पैरामेडिकल छात्रवृत्ति के घोटाले की राशि की वसूली के संबंध में लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जनहित याचिका के साथ 21 पैरा मेडिकल कॉलेजों की याचिका पर भी सुनवाई हुई, 4 पैरा मेडिकल कॉलेजों की ओर से हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का आदेश पेश कर बताया गया कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश को जिसमें उक्त कॉलेजों से वसूली पर रोक हटा ली गई थी उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपास्त कर दिया गया है तथा हाई कोर्ट को पुनः याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया है, इस आदेश के पालन में आज हाईकोर्ट ने पुन: उक्त कालेजों के पक्ष को सुना और सभी तर्कों को सुनने के बाद बगैर 50% राशि जमा किए कॉलेजों से वसूली पर रोक लगाने से इंकार कर दिया जिस पर 4 कॉलेजों की ओर से पेश अधिवक्ता परितोष गुप्ता द्वारा 50% राशि जमा करने हेतु 3 महीने का समय मांगा गया, जिसे कोर्ट ने मान लिया।
सरकार ने हाई कोर्ट से 3 महीने का माँगा समय
सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल ₹24 करोड़ रुपये की वसूली राशि में से 13 करोड़ वसूल किए जा चुके हैं कई कॉलेजों की संपत्ति नीलाम की जा रही है जिस पर थोड़ा समय लगने की संभावना है।
याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता आलोक बागरेचा ने कोर्ट को बताया कि छात्रवृत्ति घोटाले में 2015 में ही मध्य प्रदेश लोकायुक्त द्वारा कई एफ आई आर दर्ज की गई थी किंतु अभी तक उनमें की गई कार्यवाही का ब्यौरा इस याचिका के जवाब में नहीं दिया गया है इस पर कोर्ट ने लोकायुक्त संगठन को जवाब पेश करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट