Jabalpur Rape Case News : जबलपुर और कटनी जिले में पदस्थ रहें थान प्रभारी संदीप अयाची को आज तीन माह बाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है। टीआई पर जबलपुर में पदस्थ महिला पुलिस कांस्टेबल ने शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
मंगलवार को थाना प्रभारी संदीप अयाची को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संदीप अयाची सितंबर 2022 से केंद्रीय जेल जबलपुर में बंद है। संदीप अयाची की तरफ से केस लड़ रहें सीनियर वकील मनीष दत्त ने कोर्ट को बताया की थाना प्रभारी पर आरोप लगाने वाली महिला ट्रायल कोर्ट में नोटिस देनें के बाद भी नही आ रहीं है, लिहाजा ऐसे में संदीप अयाची को जमानत का लाभ दिया जाए। अधिवक्ता मनीष दत्त की दलीलें को सुनने के बाद जस्टिस डीके पालीवाल की कोर्ट ने संदीप अयाची को जमानत का लाभ दिया है।