कोरोना जांच और इलाज संबंधी लूट मंजूर नहीं, सरकार उचित दरें निर्धारित करे -मध्य प्रदेश हाइकोर्ट

mp HIGH COURT

जबलपुर, संदीप कुमार। देश (nationwide), प्रदेश में अब लगातार कोरोना (corona) संक्रमण बढ़ रहा है। इसके बाद भी प्रदेश के कई निजी अस्पताल (private hospital) और मेडिकल संस्थानों (medical institution) में इलाज और जांच (test) के नाम पर लूट मची है। आम जन (common people) परेशान है और अस्पताल संचालक रुपए कमाने में लगे हुए हैं। लिहाजा इसको देखते ही मध्यप्रदेश हाई कोर्ट (madhya pradesh high court) ने सख्त रूख अपनाया है कहा है कि किसी भी कीमत में आमजन का शोषण (exploitation) नही होना चाहिए।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी ने कोरोना संक्रमण संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई की और कहा कि किसी भी कीमत में कोरोना के नाम पर लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए,उंन्होने कहा कि कोरोना संबधित जितनी भी जांच है उसकी एक तय रेट सूची बनाई जाए और उसका प्रदेश में प्रचार प्रसार भी हो जिससे कि जनता के साथ किसी तरह का छल न हो सके। हाई कोर्ट ने सरकार को कोरोना के इलाज के संबंध में रेट लिस्ट निर्धारित कर इसका प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया है।


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Pratik Chourdia

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CTO & Digital Head of MP Breaking News