MP High Court News : मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। निजी स्कूलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने मान्यता के लिए रजिस्टर्ड किरायानामा देने की शर्त पर अंतरिम रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। निजी स्कूलों की याचिका में कहा गया था कि नए शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूलों को मान्यता रिन्यू करवानी है, लेकिन राज्य सरकार ने इसके लिए स्कूल बिल्डिंग का रजिस्टर्ड किरायानामा भी जमा करवाने की शर्त लगा दी है।

चिंता , नई शर्त से हज़ारों स्कूल बंद होने की कगार पर
याचिका में यह भी कहा गया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में ऐसी कोई शर्त नहीं थी लेकिन राज्य सरकार की नई शर्त से हज़ारों स्कूल बंद होने की कगार पर आ गए हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि किराए की जमीन पर चल रहे कई स्कूल कृषि भूमि या अवैध कॉलोनियों में भी स्थित हैं जिनके मकान मालिक उन्हें रजिस्टर्ड किरायानामा नहीं दे रहे।
शिक्षकों का रोज़गार जाने, हज़ारों बच्चों का भविष्य प्रभावित होने की खतरा
याचिका में बताया गया था कि अगर इस शर्त से बड़ी संख्या में स्कूल बंद होते हैं तो उनमें काम कर रहे शिक्षकों का रोज़गार तो जाएगा ही लेकिन साथ ही हज़ारों बच्चों का भविष्य भी प्रभावित होगा।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट