कर्मचारी के हित में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मिलेगा द्वितीय और तृतीय क्रमोन्नति का लाभ, निर्देश जारी

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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP high court) ने एक बार फिर से कर्मचारी (Employees) के हित में बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राज्य शासन को निर्देश देते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को नियम अनुसार द्वितीय और तृतीय क्रमोन्नति (promotion) का लाभ दिया जाए। साथ ही हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब कर्मचारियों को द्वितीय और तृतीय क्रमोन्नति का लाभ मिलेगा।

दरअसल हाईकोर्ट में केसीएस कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटनी की प्रभारी प्राचार्य गायत्री सोनी की तरफ से याचिका दायर की गई थी। जिस पर उनके वकील शंकर प्रसाद सिंह ने अपना पक्ष रखा। याचिकाकर्ता की तरफ से दलील देते हुए वकील ने कहा कि 24 जून 1986 को याचिकाकर्ता उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर नियुक्त हुई थी। 2002 में उन्हें पहली क्रमोन्नति का लाभ दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा 35 वर्ष की सेवा पूरी कर ली गई है लेकिन अब भी उन्हें द्वितीय और तृतीय क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है।


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Kashish Trivedi

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