जबलपुर| मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली के मुद्दे को लेकर एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है| जबलपुर हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता पीजी नाचपांडे की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई है |
इस याचिका में कहा गया है मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों ने सत्र 2019 के लिए एक बार फिर मनमानी फीस वसूलना शुरू कर दी है जबकि हाई कोर्ट के पूर्व के निर्देशों के मुताबिक मध्यप्रदेश में स्कूल फीस निर्धारण के लिए कानून बनाया गया था बावजूद इसके निजी स्कूलों पर यह कानून अब तक लागू नहीं किया गया। लिहाजा निजी स्कूल संचालकों ने साल 2019 के लिए एक बार फिर अनाप-शनाप स्कूल फीस वसूलने शुरू कर दी है |जबकि साल 2018 में केवल 10% स्कूल फीस बढ़ाने का नियम बनाया गया था याचिका में उठाए गए मुद्दों को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं|