जबलपुर| लोकायुक्त की कार्रवाई में रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ाए पटवारी को विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त ने 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है| पनागर तहसील में पदस्थ रहे पटवारी अशोक महोबिया को 6 जून 2017 को 7 हजार रु की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था| विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त ने आरोपी पटवारी पर 10 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है|
जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता राजेश साहू निवासी बेलखाड़ू की शिकायत पर लोकायुक्त जबलपुर पुलिस ने पटवारी अशोक को 6 जून 2017 को 7 हजार रु की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आरोपी पटवारी शिकायतकर्ता राजेश से सीमांकन के लिए 10 हजार रु की रिश्वत मांग रहा है था बाद में 8 हजार रु में बात तय हुई थी। पुलिस लोकायुक्त जबलपुर ने पटवारी को न्यायालय में पेश किया था जहाँ आज विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त ने आरोपी पटवारी को 4 साल की सजा के साथ साथ 10 हजार रु से दंडित किया है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी एक बार ट्रेप प्रकरण चला था जिसमे वह न्यायालय से बरी हो गया था। पनागर तहसील में पदस्थ रहे पटवारी अशोक महोबिया को विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 13(1)(d )13(2) मैं 4 वर्ष के कारावास और ₹10000 रुपए के जुर्माने से दंडित कर उसे जेल जेल भेजा है।