जबलपुर|
मध्यप्रदेश में महापौरों के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई है| हाईकोर्ट में ये रिव्यू पिटीशन जबलपुर के दो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दायर की है|
याचिका में कहा गया है कि खुद जबलपुर हाईकोर्ट साल 1997 में महापौरों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने को सही बता चुका था लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा महापौरों के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने के खिलाफ दायर याचिका हाल ही में हाईकोर्ट ने खारिज कर दी… साथ ही याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि पार्षदों के चुनाव खर्च की सीमा तय करने की मांग वाली उनकी याचिकाएं पहले ही कोर्ट में लंबित हैं लिहाजा इस दौरान पार्षदों द्वारा महापौरों के चयन का प्रावधान करना सही नहीं है| बहरहाल, हाईकोर्ट में दायर इस रिव्यू पिटीशन में मांग की गई है कि हाईकोर्ट महापौरों के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने के राज्य सरकार के आदेश पर फिर से विचार करे…. हाईकोर्ट में दायर इस पुनर्विचार याचिका पर जनवरी माह में सुनवाई की जा सकती है।