प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती, केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी

Jabalpur News

जबलपुर, संदीप कुमार। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1998 में किए गए ताजा संशोधन को चुनौती के मामले में हाईकोर्ट द्वारा केंद्र व राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इसके लिए 23 फरवरी तक का समय दिया गया है।

याचिका में सरकारी अधिकारियों से पूछताछ से पहले सरकार से अनुमति लेने के प्रावधान को चुनौती दी गई है। गौरतलब है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक नई धारा 17 (1) जोड़ी गई है जिसके तहत विशेष स्थापना पुलिस, लोकायुक्त संगठन हो या फिर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) किसी भी लोक सेवक ,अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ सीधे प्रकरण दर्ज नहीं कर सकेंगे। पूछताछ भी अनुमति मिलने के बाद ही होगी।


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।