रेप पीड़िता बयान से पलटी, हाई कोर्ट का आदेश, युवती से ली जाए वापस अनुग्रह राशि

जबलपुर,संदीप कुमार। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता से सरकार द्वारा दी गई मुआवजा राशि वापस लेने के निर्देश ट्रायल कोर्ट को जारी किए हैं,जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि पीड़िता ने ट्रायल में अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया है इसके बाद एकलपीठ ने उक्त आदेश जारी किया है, साथ ही रेप के आरोप में जेल में बंद आरोपी को जमानत पर छोड़ने के निर्देश भी हाई कोर्ट ने दिए गए हैं।

यह भी पढ़े…MP News : सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, 10 हजार करोड़ रूपये से अधिक होंगे खर्च, इन्हें मिलेगा लाभ


About Author
Amit Sengar

Amit Sengar

मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”