जबलपुर
मध्यप्रदेश मे नगरीय निकाय चुनाव मे महापौर पद के लिये अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने के राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के संयोजक डा,पीजी नाजपांडे के द्वारा दायर इसी तरह की याचिका को हाईकोर्ट ने पूर्व मे भी खारिज कर दिया था लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हे व्यक्तिगत आधार पर याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी थी जिसके चलते उन्होने यह याचिका दायर की थी और एक बार फ़िर अदालत को बताया था कि नगरीय चुनाव मे महापौर और नगर पालिका और जिला पंचायत के अध्यक्षो के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराये जाने के नियम मे राज्य सरकार ने गलत ढंग से संशोधन किया है।
हाईकोर्ट ने इस पुनर्विचार याचिका की सुनवाई करते हुये कहा कि राज्य सरकार ने नियम का पालन करते हुये संशोधन किया है और अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर के चुनाव कराने का निर्णय लिया है जो कि पूरी तरह से सही है। इसके बाद पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया जिससे अब प्रदेश मे महापौर का चुनाव पार्षदो के द्वारा ही करने का रास्ता साफ़ हो गया है।