जबलपुर, संदीप कुमार। करूणा नवजीवन रिहेबिलिटेशन सेंटर के खिलाफ बरेला थाना में एफआईआर दर्ज की गई है, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की टीम के निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में बच्चो को बाइबिल पढ़ाई जाती है, आयोग के निर्देश पर महिला बाल विकास विभाग ने बरेला थाना में एफआईआर दर्ज करवाई है, पुलिस के मुताबिक महिला बाल विकास के द्वारा की गई शिकायत पर जुबिनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 40-41 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता के तहत एफआईआर दर्ज की गई है,आयोग ने अपने निरीक्षण में यह भी पाया था कि करुणा रिहैबिलिटेशन सेंटर का रजिस्ट्रेशन भी नही था।
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एनसीपीसीआर ने अपने निरीक्षण के दौरान पाया था कि रिहैबिलिटेशन में बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, बच्चो को जबरन पादरी के द्वारा ईसाई धर्म ग्रंथों का पाठ पढ़वाया जा रहा है। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कलेक्टर को एफआईआर दर्ज करावने के निर्देश दिए, खास बात यह भी है कि बीते कई सालों से बिना रजिस्ट्रेशन के करुणा रिहैबिलिटेशन सेंटर चल रहा था पर प्रशासन को इसकी भनक ही नही थी,आयोग की टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया था कि शेल्टर होम में रहने वाले ज्यादातर बच्चे अनाथ हैं, आयोग ने संस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी असंतुष्टि जताई थी साथ ही बच्चों के धार्मिक अधिकारों के हनन को लेकर भी टिप्पणी की है, रिपोर्ट में संस्थान के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा गया है।