ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दायर आवेदन पर सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया जवाब

जबलपुर हाईकोर्ट

जबलपुर, संदीप कुमार। इंदौर (Indore) की एक समाजसेवी संस्था “शांति मंच” की तरफ से मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में बढ़ती ब्लैक फंगस महामारी (Black fungus epidemic) के खिलाफ आवेदन दायर किया गया था। जिसमें कहा गया था कि ब्लैक फंगस (Black fungus) को लेकर राज्य सरकार (state government) के पास जो उपाय और दवा है वह काफी नहीं है। अब सरकार ने इस आवेदन का जवाब हाईकोर्ट में पेश किया है।

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गौरतलब है कि आवेदन में हाई कोर्ट को बताया गया था कि ब्लैक फंगस महामारी प्रदेश में तेजी से फैल रही है। सरकार के पास इंतजाम नाकाफी है। ऐसे में आवेदन में लिखा गया था कि सरकार शासकीय और प्राइवेट अस्पताल में ब्लैक फंगस के उपचार में उपयोग होने वाली दवाईयां और इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। समय पर दवाई तथा इंजेक्शन मिलने से मरीजों की जान बच सकें। इसके अलावा प्राइवेट अस्पताल में ब्लैक फंगस के उपचार और सर्जरी के लिए सरकार दर निर्धारित करें। आवेदन में आगे मांग की गई थी कि 15 लाख से कम सलाना आय वाले परिवारों के लिए ब्लैक फंगस का मुफ्त उपचार सुनिश्चित किया जाये। आयुष्मान, बीपीएल और एपीएल कार्डधारियों का उपचार भी मुफ्त में किया जाये। केन्द्र सरकार की जारी गाइडलाइन का पालन प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में सुनिश्चित किया जाये। इसके अलावा उपचार में उपयोग होने वाली दवाईयों और इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने आवश्यक कदम उठाये जाये।


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Harpreet Kaur