अब कांग्रेस राज्य सभा सांसद बोले- ”एनपीआर ही एनआरसी की पहली सीढ़ी”

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जबलपुर। मोदी कैबिनेट ने मंगलवार को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (National Population Register) को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अप्रैल से सितंबर 2020 तक जनगणना होगी।  राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR, National Population Register) में अपना नाम दर्ज कराने के लिए किसी दस्तावेज या बायोमीट्रिक की जरूरत नहीं होगी. जो भी भारत में रहता है, उसकी गणना होगी। लेकिन अब इस पर भी सियासत तेज़ हो गई है। कांग्रेस के राज्य सभा सांसद विवेक तन्खा ने एनपीआर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनपीआर ही एनआरसी की पहली सीढ़ी है। 

उन्होंने कहा कि, देश में अभी तक एनआरसी को लेकर पारदर्शिता नहीं है। एनपीआर का प्रस्ताव कांग्रेस सरकार ने ही दिया था। जिसमें लोगों की गिरनी होनी थी। जबकि एनआरसी में नागरिकता का वेरिफिकेशन होना था। अब भाजपा सरकार उसे आगे बढ़ा रही है लेकिन उसका उद्देश्य ठीक नहीं है। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि केंद्र सरकार जनता का किनी बार वेरिफिकेशन करेगी। जनता में आक्रोश को देखकर भाजपा बैकफुट पर है। आने वाले दिने में दिल्ली का सिंहासन भी भाजपा के हाथ से चला जाएगा। 

गौरतलब है कि, केंद्रीय  कैबिनेट से जनगणना 2021 के लिए 8,754.23 करोड़ और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के अपडेशन के लिए 3,941.35 करोड़ की मंजूरी मिली है। इसके लिए एक विशेष ऐप तैयार किया गया है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत डेटाबेस तैयार करने के लिए 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी घर-घर जाकर नागरिकों से आंकड़े जुटाएंगे। यह रजिस्टर नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। एनपीआर के लिए प्रत्येक व्यक्ति के बारे में 15 जानकारियां जुटाई जाएंगी, जिसमें व्यक्ति का नाम, माता पिता, लिंग, जन्म, शैक्षणिक स्थिति, पता आदि शामिल हैं। 

क्या है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (What is NPR)

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) सभी भारतीय निवासियों की पहचान का एक डेटाबेस है। ये डेटाबेस भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा मैनेज किया जाता है। भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य है. कोई भी व्यक्ति जो 6 महीने या उससे अधिक समय से किसी इलाके में रह रहा हो तो उसे नागरिक रजिस्टर में जरूरी रजिस्ट्रेशन कराना होता है।


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