कटनी, डेस्क रिपोर्ट| सहारा समूह (Sahara Group) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है| सहारा के कई हाउसिंग प्रोजेक्टस पर पैसा जमा करने पर मकान ना देने और पैसा ना वापस देने का आरोप है| इस बीच मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के कटनी (Katni) में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में कटनी कलेक्टर कोर्ट ने की बड़ी कार्रवाई की है| कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सहारा समूह की 75 एकड़ जमीन अटैच करने के आदेश पारित किये हैं|
जानकारी के मुताबिक सहारा इंडिया रियल स्टेट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य के प्रकरण में सुको द्वारा पारित आदेशों के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कटनी, प्रियंक मिश्रा ने सहारा समूह की ग्राम चाका स्थित 75 एकड़ (30.658 हेक्टेयर) जमीन को अटैच करने के आदेश पारित किए हैं। जमीन की कीमत लगभग 150 करोड़ बताई जा रही है, इसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है|
कलेक्टर के निर्देश के बाद तहसीलदार ने सहारा समूह की नौ कंपनियों की उक्त जमीनों के खसरा में कैफियत कालम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रविष्टि भी दर्ज कर दी गई है। अब इस जमीन का क्रय-विक्रय सुप्रीम कोर्ट व भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के निर्देश पर ही किया जा सकेगा।
इन सम्पत्तियों को किया अटैच
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिन सम्पत्तिधारकों की अचल सम्पत्ति अटैच की गई है, उनमें बनसीधीरा रियलटी एंड एस्टेट प्रा.लि. 25 बखारिया इंडस्ट्रियल स्टेट राममंदिर रोड गोरेगांव (डब्ल्यू) मुम्बई चलाका डेवलपमेंट एंड रियलटी प्रा.लि.दुर्गा नगर, जोगश्वरी-विखरोली लिंक रोड नमस्कार बिल्डिंग के सामने जोगेश्वरी (ई) मुम्बई बन्किम एस्टेट एंड इन्वेस्टगेट प्रा.लि. राजरतन बिल्डिंग, चारवी रियल्टी एंड डेवलपमेंट प्रा.लि. 340/42 सैम्युल स्ट्रीट मुम्बई, साईरस स्टेट प्रॉ. लि. दोषी बाई इंडस्ट्रियल एस्टेट तीसरी मंजिल राम मंदिर रोड गोरेगांव (वेस्ट) मुम्बई, बोधीला स्टेट एंड रियलटी प्रॉ.लि.बल्लार्ड हाउस दूसरी मंजिल आदि मर्जवान पथ बल्लार्ड एस्टेट मुम्बई, चिरायु एस्टेट एंड डेवलपमेंट प्रा. लि. बल्लार्ड हाउस दूसरी मंजिल आदि मर्जवान पथ बल्लार्ड मुम्बई, कराल रियलटी एंड फायनेंस प्रा.लि. बल्लार्ड हाउस दूसरी मंजिल आदि मर्जवान पथ बल्लार्ड मुम्बई और ब्रजेशा डेवलपमेंट एंड रियलटी प्रा.लि. बल्लार्ड हाउस दूसरी मंजिल आदि मर्जवान पथ बल्लार्ड मुम्बई शामिल हैं।