होटल व रेस्टोरेंट खोलने के आदेश जारी, करना होगा इन नियमों का पालन

खण्डवा| सुशील विधानी| Khandwa News कोरोना (Corona) संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से पूर्व में धारा 144 के तहत होटल, रेस्टोरेंट व अतिथि गृह को बंद करने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे। अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने गुरूवार शाम को इन प्रतिबंधात्मक आदेशों में छूट देते हुए तत्काल प्रभाव से होटल, रेस्टोरेंट व अतिथि गृह खोलने संबंधी आदेश विभिन्न शर्तो के साथ जारी किया है।

जारी आदेश अनुसार होटल, रेस्टोरेंट व अतिथि गृह के प्रवेश द्वार पर हेण्डवॉश व सेनिटाइजेशन की व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा तथा थर्मल स्क्रेनिंग की व्यवस्था भी होटल प्रबंधक को करना होगी। होटल, रेस्टोरेंट व अतिथि गृह के स्टॉफ को मास्क व हेण्ड ग्लब्स का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। साथ ही कम से कम 6 फीट की दूरी संबंधी फिजिकल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन प्रबंधक को करना होगा। होटल, रेस्टोरेंट व अतिथि गृह के प्रबंधकों को आगंतुकों के नाम, नम्बर, पते की जानकारी पंजी में दर्ज करना होगी। चाय-नाश्ते की दुकानों पर डिस्पोजल सामग्री का उपयोग करना अनिवार्य होगा तथा इस सामग्री को विधिवत डस्टबिन में डालने की व्यवस्था करना होगी। होटल, रेस्टोरेंट व अतिथि गृह के परिसर में कोविड नियंत्रण से संबंधित पोस्टर व जानकारी प्रदर्शित करना होंगे तथा परिसर में थूकने की मनाही संबंधी सूचना भी अंकित करना होगी। होटल, रेस्टोरेंट व अतिथि गृह में बड़े समूह में व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा, अतः जन्मदिन पार्टी, किटि पार्टी जैसे सामूहिक आयोजन नही हो सकेंगे। रेस्टोरेंट में दो टेबलो के बीच 6 फीट की दूरी रखना होंगी, जहां परिसर छोटे है वहां बैठकर भोजन परोसने पर प्रतिबंध रहेगा।
होटल, रेस्टोरेंट व अतिथि गृह में खाने का बुफे सिस्टम प्रतिबंधित रहेगा तथा मास्क, दस्ताने आदि को इधर उधर फेकने के स्थान पर विधिवत डस्टबिन में डालने की व्यवस्था परिसर में करना होगी। अतिथियों व होटल स्टॉफ में सभी को आरोग्य सेतु एप अपने मोबाइल पर इन्स्टॉल करना होगा तथा रसोई घर में सामाजिक दूरी का पालन कराना होगा। होटल, रेस्टोरेंट व अतिथि गृह में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकेगा, जिसमें बुखार, जुकाम, खांसी जैसे लक्षण नहीं होंगे। होटल व अतिथि गृहों में रूकने वाले व्यक्तियों को ट्रेवल हिस्ट्री व परिचय पत्र रिसेप्शन काउंटर पर जमा कराने होंगे तथा यात्रियों के लगेज कमरों में भेजने से पहले सेनिटाइज कराने होंगे। रेस्टोरेंट प्रबंधक द्वारा प्रतिदिन वॉशरूम , वॉश बेसिन तथा पेयजल व्यवस्था की जगह पर नियमित रूप से सेनिटाइजेशन कराना होगा। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट व अतिथि गृह के कॉमन एरिया में सफाई व सेनिटाइजेशन की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से कराना होगी। इन निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। यह आदेश 10 अगस्त तक प्रभावशील रहेगा।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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