खंडवा। सुशील विधानि।
कोर्ट ने जघन्य अपराध की श्रेणी में रखकर गुरूवार को आरोपीगण मनोज सोनकर उम्र 34 वर्ष निवासी पंजाब कालोनी, राजदीप खटीक उम्र 28 वर्ष निवासी लोहारी नाका, आकाश खटीक उम्र 21 वर्ष निवासी लोहारी नाका, नट्टू खटीक उम्र 27 वर्ष निवासी लोहारी नाका, बगला सोनकर उम्र 21 वर्ष निवासी लोहारी नाका, जगदीश सोनकर उम्र 23 लोहारी नाका, राजकुमार 51 वर्ष लोहारी नाका, मनोज पाटिल 27 निवासी घासपुरा को धारा 302, 147, 148, 149, 427, 341, 321 के तहत आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन आरएस भदौरिया ने किया।
भदोरिया ने बताया कि नगर के माता चैक क्षेत्र में सूअर पकडऩे की बात पर एक युवक की हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने युवक को सरेराह लाठियों और डंडों से इतना मारा था जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। मृतक विकास पिता बाबू लाल चीराखदान क्षेत्र का रहने वाला था। समत्रों ने कहा कि अभियाोजन पक्ष के अनुसार घटना स्थल माता चैक पर सूअर पकडऩे को लेकर विवाद इतना गहरा गया था कि चैराहे पर एक युवक को कुछ लोगों ने लाठी से पीट-पीट कर मार डाला। आलम ये था कि कोई युवक को बचाने भी आगे नहीं आया। घटना का वीडियों वायरल होने के बाद पुलिस ने नामजद मामला दर्ज किया था।
मृतक विकास पिता बाबूलाल का सूअर पालन का कारोबार था। अन्य दूसरे परिवार का भी सूअर पालन का कारोबार था जिससे इनके बीच कई दिनों से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। 1 अप्रैल 2016 को दोपहर करीब 12 बजे विकास अपनी बाइक पर एक बोरी लेकर जा रहा था। दूसरे पक्ष को लगा कि वह बोरी में सूअर लेकर जा रहा है। बस इसी शक के चलते मनोज सहित अन्य लोगों ने विकास को माता चैक पर पकड़ कर लाठी और डंडों से पिटाई शुरू कर दी थी। आरोपी विकास को तब तक मारते रहे जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया।