Khargone : महाराष्ट्र के व्यापारी और निवासी भगोरिया हाट बाजारों में नहीं हो सकेंगे शामिल

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खरगोन, बाबुलाल सारंग। कोरोना संक्रमण (Corona infection) के मद्देनजर मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) शासन द्वारा फिर से नई गाईडलाईन (Guideline) जारी कर दी है। नवीन गाईडलाईन के अनुसार कलेक्टर (Collector) अनुग्रहा पी ने जिले में आयोजित होने वाले विभिन्न भगोरिया हॉट बाजारों को लेकर संबंधित एसडीएम (SDM) और जनपद सीईओ समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए है। जिसमें महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को 7 दिनों के लिए कोरेनटाइन होना अनिवार्य किया गया है।

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कलेक्टर अनुग्रहा ने कहा कि महाराष्ट्र की ओर से आने वाले व्यापारियों व वहां के निवासियों को भौंगरिया हॉट में आने से रोका जाएं। इसलिए संबंधित अधिकारी गांव-गांव में ढ़ोंढ़ी पिटवाने के साथ अन्य माध्यमों से भी अवगत कराएं। साथ ही भौंगरिया हॉट बाजारों के अलावा महाराष्ट्र की ओर से आने वाले नागरिकों की थर्मल स्केनिंग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। कलेक्टर अनुग्रहा ने कहा कि महाराष्ट्र गए जिले के नागरिकों को आने के बाद 7 दिनों के लिए कोरेनटाइन सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में क्षमता के 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। कलेक्टर अनुग्रहा ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि राज्य शासन द्वारा जारी गाईडलाईन का पालन सुनिश्चित किया जाएं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ गौरव बेनल, अपर कलेक्टर एमएल कनेल, बीएस सोलंकी, सभी एसडीएम और जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

Khargone : महाराष्ट्र के व्यापारी और निवासी भगोरिया हाट बाजारों में नहीं हो सकेंगे शामिल

बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के हर जिलों में नई गाइडलाइंस जारी की गई है। वही महाराष्ट्र से लगी बोडरों को सील कर दिया है। और आने-जाने वालों की कड़ी चेकिंग भी की जा रही है।

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Harpreet Kaur

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