बड़वाह, बाबूलाल सारंग। जिले भर में फैल रही कोरोना महामारी (corona pandemic) के मद्देजनर जिला प्रशासन ने कई तरह की गाइडलाइन (guideline) जारी की है। जिसमें शादी समाहरो में 50 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है। लेकिन इस गाइडलाइन को ताक मे रखकर नगर के मौलाना आजाद मार्ग में एक मुस्लिम परिवार ने निकाह का आयोजन तो किया ही लेकिन इस आयोजन में उम्मीद से दुगने महेमानो को बुलाकर दावत भी दी।
हालाकि यह निकाह का आयोजन स्थानीय प्रशासन की बिना अनुमति के किया गया । लेकिन बिना अनुमति के निकाह समारोह करवाना उस वक्त महंगा पड गया जब सूचना मिलने पर पुलिस और राजस्व विभाग द्वारा सयुक्त कार्यवाही की गई। घटना बड़वाह नगर के मौलाना आजाद मार्ग की है जहाँ नायब तहसीलदार टी. विस्के एस आई रामलालजी डुडवे ने विवाह स्थल पर जाकर वहां की स्थिति का जायजा लिया।
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जहा शादी समाहरो की अनुमति नहीं होने एवं गाइड लाइन से अधिक भीड़ एकत्रित करने की स्थिति में विवाह आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की गई। राज्य सरकार की ओर से विवाह संबंधी आयोजन के लिए जारी की गई। गाइडलाइन में विवाह समारोह में आमंत्रित मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होने के संबंध में सहित टीम द्वारा व्यस्थापक से विवाह समारोह की अनुमति के बारे में पूछा तो परमिशन नहीं लेने की बात सामने आई।
इसके चलते आयोजक पर धारा 188, 269, 270, 271 के तहत कार्यवाही की गई। साथ ही विवाह स्थल पर अतिथियों की संख्या लगभग 200 से अधिक थी। नगर में आयोजित विवाह समारोह में भीड़ को देखते हुए कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बनने के उद्देश्य से उक्त कार्यवाही की गईं ।