एमपी: अब इस जिले में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू, पहले से ज्यादा बढ़ाई गई सख्ती

Pooja Khodani
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मंडला, डेस्क रिपोर्ट। मप्र सरकार (MP Government) के निर्देशों और कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए छिंदवाड़ा के बाद अब मंडला में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह (Mandla Collector Harshika Singh) ने आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेश के तहत कोरोना कर्फ्यू जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे आगामी आदेश तक बढ़ाया गया है। इसी प्रकार जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत समस्त नगरीय क्षेत्रों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कफर्यू 17 मई 2021 को सुबह 6 बजे तक के लिये बढाया गया है।

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मंडला जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में पूर्व में सुबह 5 बजे से 8 बजे तक सब्जी विक्रय के लिए किये गये आदेश में दी गयी छूट को समाप्त किया जाता है।राशन रथ, मोबाईल वाहन से फल एवं सब्जी का विक्रय किया जायेगा।इसके संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी किये जायेंगे। इसके लिए अपर कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे।किसी भी परिस्थिति में कोई भी स्थायी सब्जी अथवा फल की दुकान नहीं लगेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न की उपलब्धता के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मण्डला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं जिला आपूर्ति अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

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दरअसल, जिला मजिस्ट्रेट  हर्षिका सिंह ने 12 अप्रैल 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में तथा अरविंद सिंह भदौरिया मंत्री म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की उपस्थिति में 2 मई 2021 को संम्पन्न जिला क्राइसिस मैनेजमेंट लिये गये निर्णय अनुसार मण्डला जिले में कोविड-19 के संक्रमण से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए 28 अप्रैल 2021 द्वारा कोरोना कर्फ्यू के आदेश जारी किये गये है। जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण में बढोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं।

सख्ती से कोरोना कर्फ्यू का पालन किया जाए- कलेक्टर

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुये कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जिलेवासियों से आग्रह किया है कि आगामी सभी कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करें। प्रदेश के साथ साथ जिले में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो चिंताजनक है। इसकी श्रृंखला को तोड़ने के लिये अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए मॉस्क लगाना और सोशल डिस्टेसिंग का पालन अत्यंत करना जरूरी है। स्वयं तथा समाज के हित में फेस मॉस्क का अवश्य उपयोग करें, अन्य सावधानियों का भी पालन करें।

यहां पढ़े कितनी बढ़ी सख्ती और कहां मिली छूट

  • पंचायतों में बाहर से आने वाले लोगों को अनिवार्यतः पंचायत स्तरीय भवन या आंगनबाडी भवन में रखा जाये तथा जाँच उपरांत ही उन्हे घर जाने दिया जाये।
  • ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम तथा शादी समारोह प्रतिबंधित किये जाते है।
  • अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों से अधिक की उपस्थिति मान्य नही होगी। सभी प्रकार के हाट बाजार प्रतिबंधित किये गए हैं।
  • अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन, केमिस्ट, एलपीजी, राशन दुकानें, अस्पताल, मेडिकल इन्श्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवायें, पेट्रोल पंप बैंक एवं एटीएम, औद्यौगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा या तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों, कर्मचारियों का आवागमन। उन्हें अपना परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा।
  • औद्योगिक संस्थाओं में कार्यरत मजदूरों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है उन्हें अपने औद्योगिक परिसर में ही रहना होगा, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी या कर्मचारी का आवागमन, एम्बूलेंस एवं फायर ब्रिगेड सेवायें, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय तथा दूध एकत्रीकरण, वितरण के लिये परिवहन एवं अन्य अत्यावश्यक सेवाएँ, टीकाकरण, कोविड-19 वैक्सीनेशन हेतु आवागमन कर रहे नागरिक या कर्मी, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन से आने जाने वाले नागरिक।
  • राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल या आवागमन कर रहे किसान बंधु, कृषि संबंधी सेवायें (जैस कृषि उपजमण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद्य, बीज, कीटनाशक दवायें, कस्टम हायरिंग, सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकानें आदि), पेयजल की घर पहुँच डिलेवरी, आटा चक्की, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिये आवागमन, कंसट्रक्शन गतिविधियों (यदि मजदूर कंसट्रक्शन केम्पस/परिसर में रूके हों), अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण, होटल (केवल इन रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ), पार्क, सिनेमा हाल, स्वीमिंगपूल बंद रहेंगे।
  • पूर्व आदेशानुसार संपूर्ण जिले में समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित हैं।
  • शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। उक्त आदेश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेगा। पांच कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा।
  •  विशेष परिस्थितियों में जिन गतिविधियों को कोरोना कर्फयू के बंधनों से मुक्त रखा गया है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेस कवर या मॉस्क तथा शासन के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जारी गाईड लाईन का अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
  • आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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