भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् यानि मध्यप्रेदश मेडिकल काउंसिल (MP Medical Council) ने प्रदेश के 38 डॉक्टर्स (Doctors) को नोटिस दिया है। नोटिस का कारण सेवा शर्तों का उल्लंघन माना जा रहा है यानि इन डॉक्टर्स (Doctors) ने ना तो अनिवार्य ग्रामीण सेवा की और ना ही अनुबंध राशि यानि बॉण्ड राशि भरी। मेडिकल काउंसिल (MP Medical Council) ने डॉक्टर्स को निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है और चेतावनी दी है कि आपने चिकित्सा नैतिकता के विरुद्ध कार्य किया है क्यों ना आपका पंजीयन निरस्त कर दिया जाये।
ये भी पढ़ें – पीएम मोदी के कार्यकाल के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस का तंज, अच्छा है 24 घंटे काम नहीं करते
मध्यप्रदेश मेडिकल काउन्सिल (MP Medical Council) ने पिछले दिनों 25 मई को अख़बारों में कारण बताओ नोटिस सूचना जारी की थी। सूचना में कहा गया कि मध्यप्रदेश में 136 डॉक्टर्स ने एडमिशन के समय कॉलेज में बॉण्ड भरा था। बॉण्ड राशि जमा करने के लिए 12 मई 2021 को अख़बारों के माध्यम से राशि जमा करने के लिए मेडिकल काउंसिल (MP Medical Council) द्वारा सार्वजानिक सूचना प्रकाशित की गई थी। जिसमें कहा गया था कि सूचना प्रकाशन के 7 दिनों के अंदर सम्बंधित चिकित्सा महाविद्यालयों में बॉण्ड राशि जमा करा दें। आपके चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा सूची प्राप्त हुई है कि आपने ना तो अनिवार्य ग्रामीण सेवा की और ना ही बॉण्ड राशि जमा की।