कोर्ट ने टीआई पर किया 10 हजार का जुर्माना, जानें पूरा मामला

मुरैना, संजय दीक्षित। मुरैना (Morena) न्यायालय में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में मूल ड्राफ्ट पेश नहीं करने पर टीआई सिविल लाइन प्रवीण सिंह चौहान पर 10 हजार रुपए का जुर्माना किया है। जुर्माना की वसूली के लिए कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को कुर्की का वारंट जारी किया है। टीआई के वेतन से जुर्माना की वसूली की कार्रवाई की जाएगी। सिविल लाइन टीआई ने न्यायालय में 2 तारीख तक मूल ड्राफ्ट पेश नही किया तो द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने जुर्माना ठोक दिया हैं।

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Amit Sengar

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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”