MP News: हाल ही में दुकानों के बोर्ड पर मालिक का नाम लिखने के संबंध में आई खबरों को नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पूरी तरह से भ्रामक और निराधार बताया है। दरअसल विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि नगरीय क्षेत्र में कावड़ यात्रियों के मार्ग में आने वाली दुकानों के बोर्ड पर दुकान मालिक के नाम लिखने संबंधी कोई भी निर्देश नगरीय विकास एवं आवास विभाग या शासन स्तर पर जारी नहीं किए गए हैं।
भ्रम की स्थिति
दरअसल विभाग के अनुसार, कुछ नगरीय निकायों से इस प्रकार की खबरें आ रही थीं कि वहां कावड़ यात्रियों के मार्ग में आने वाली दुकानों पर दुकान मालिक का नाम अनिवार्य रूप से लिखवाने के निर्देश दिए गए हैं। इस भ्रम की स्थिति को देखते हुए विभाग ने समस्त नगरीय निकायों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि इस तरह की भ्रामक खबरों से दूर रहें और किसी भी तरह का गलत निर्देश जारी न करें।
नियमों की जानकारी
वहीं विभाग ने स्पष्ट किया है कि “मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम, 2017” के तहत दुकानों पर बोर्ड लगाए जा सकते हैं। इन नियमों के अनुसार, दुकानों पर बोर्ड लगाने के लिए मालिक का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य नहीं है। दुकानदार अपने व्यवसाय के अनुसार बोर्ड पर आवश्यक जानकारी प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन इसमें दुकान मालिक का नाम शामिल करना अनिवार्य नहीं है।
विभाग का संदेश
विभाग ने कहा, “हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि दुकानों के बोर्ड पर मालिक का नाम लिखना अनिवार्य नहीं है। किसी भी निकाय द्वारा इस तरह का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। सभी दुकानदारों और निकायों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक निर्देशों का पालन करें।”
दरअसल इस तरह की भ्रामक खबरों को रोकने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने त्वरित कदम उठाए हैं और सभी संबंधित पक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। यह कदम उठाने का उद्देश्य है कि दुकानदार और व्यापारी किसी भी प्रकार के भ्रम में न रहें और अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकें।