MP News: निजी विद्यालयों द्वारा फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन नियम का पालन नही करने पर कटनी जिले के 420 निजी विद्यालयों की जांच संस्थित करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार इन निजी विद्यालयों द्वारा वेबसाइट पोर्टल में स्कूल की सामान्य जानकारी ही उपलब्ध नहीं हैं।
दरअसल इन स्कूलों द्वारा फीस संरचना का व्यौरा ही अपलोड नहीं किया गया है। वहीं शुक्रवार को जिला समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें ऐसे स्कूलों के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक:
जानकारी के अनुसार कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एक समिति गठित की गई जिसमें जिला समिति की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है। इस दौरान साफ किया गया कि यदि सही कारण नहीं बताया गया तो स्थिति में एकपक्षीय वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
दरअसल पूर्व में आयोजित की गई जिला समिति की बैठक में चर्चा के बाद डीईओ द्वारा सभी निजी स्कूलों को वांछित जानकारी की प्रविष्टि और अपलोड करने के लिए 30 मार्च तक का समय दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी 420 निजी स्कूलों ने निर्धारित समय पर पोर्टल में जानकारी और फीस संरचना का विवरण नहीं अपलोड किया।
यह जानकारी करनी थी अपलोड:
दरअसल नियमों के तहत सभी स्कूलों को पोर्टल पर स्कूल की सभी सामान्य जानकारी अपडेट करना जरूरी था। इसके साथ ही जो निजी स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र के लिए नियत की गई फीस संरचना है उसे कक्षावार एवं संवर्गवार के तहत अपलोड करनी थी। वहीं इसके अलावा विगत तीन वर्षाे के ऑडिटेड लेखों , बैलैन्स शीट, प्राप्ति एवं भुगतान पत्रक, आय-व्यय शेड्यूल आदि का सम्पूर्ण विवरण भी वेबसाइट व पोर्टल पर अपलोड करना था लेकिन निजी स्कूलों द्वारा यह नहीं किया गया। जिसके बाद अब यह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हैं।
जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश निजी विद्यालय नियम का पालन नहीं करने वाले कटनी जिले के 420 निजी विद्यालयों की जांच संस्थित करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जिसमें विकासखण्ड कटनी के 164 निजी स्कूल, विकासखंड रीठी के 31 निजी स्कूल, विकासखंड बड़वारा के 68 निजी स्कूल, विकासखंड विजयराघवगढ़ के 56 निजी स्कूल तथा विकासखंड बहोरीबंद के 61 निजी स्कूल और विकासखण्ड ढीमरखेड़ा के 40 निजी स्कूल शामिल है।
मात्र 4 स्कूलों ने ही किया पोर्टल पर अपलोड
जानकारी के अनुसार यह जानकारी मात्र 4 अशासकीय स्कूलों ने ही पोर्टल पर दर्ज की है। जिसमें कैमोर मिडिल स्कूल कैमोर, शिकागो पब्लिक हायर सेकेण्ड्री स्कूल कनटी तथा डायमंड हायर सेकेण्ड्री स्कूल कटनी और कैमोर हायर सेकेण्ड्री स्कूल कटनी शामिल है। दरअसल कलेक्टर अवि प्रसाद की अध्यक्षता मे जिला समिति की पूर्व मे आयोजित बैठक मे मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित नियमों का विनियमन नियम के तहत लिये गए निर्णय के पालन मे जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी निजी स्कूलों को 30 मार्च तक का समय दिया था।