बिना अनुमति रैली निकालने पर बीजेपी विधायक पर मामला दर्ज, जेल भेजे गए

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नीमच। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में नीमच बीजेपी विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन सहित अन्य कार्यकर्ता को केंट पुलिस ने किया पेश।

मामला – मंदसौर संसदीय क्षेत्र से सांसद सुधीर गुप्ता को पुनः उम्मीदवार घोषित करने की खुशी में  स्थानीय विजय टॉकीज चौराहा पर बीजेपी विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने बिना परमिशन के रैली निकाल जश्न मनाया था जिसके बाद नीमच कैंट पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तहत धारा 181 के तहत मामला दर्ज किया था।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  नीरज मालवीय, नीमच द्वारा आचार संहिता का उल्लघंन करने पर विधायक परिहार व न.पा.अध्यक्ष की जमानत आवेदन अभियोजन के विरोध करने पर खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया।

जिला अभियोजन अधिकारी, आर. आर. चौधरी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 23.03.2019 को बीजेपी के सांसद सुधीर जी गुप्ता को लोकसभा टिकीट मिलने की खुशी में फव्हारा चौक नीमच पर फटाके फोड़कर खुशी का इजहार कर जुलुस निकाला गया, तथा बीजेपी के झंडे लहराये जा रहे थे, जो बीजेपी के वर्तमान विधायक दिलिपसिंह परिहार व न.पा.अध्यक्ष द्वारा बिना अनुमति के जुलुस निकाल कर आचार संहिता का उल्लघंन किया गया। जिस पर से थाना नीमच केंट के अपराध क्रमांक 193/2019, धारा 188 भादवि के अतंर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया था, जहा पर आरोपी ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।

चंद्रकांत नाफडे़, एडीपीओ द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा पूर्व में भी आचार संहिता का उल्लंघन किया गया जिस कारण पूर्व आपराधीक रिकार्ड को देखते हुए जमानत आवेदन खारिज किया जाना चाहिए। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्री नीरज मालवीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा आरोपी वर्तमान विधायक परिहार एवं न.पा.अध्यक्ष निवासी नीमच का जमानत आवेदन को खारिज कर  जेल भेजने का आदेश दिया।


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