Neemuch News : मध्यप्रदेश के नीमच जिले में शराब तस्करी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जिसके तहत, 5 तस्करों को धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत 1 साल की सश्रम कारावास सजा सुनाई गई है। साथ ही, 25 हजार रुपयों का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
दरअसल, घटना साल 8 मार्च 2016 की है। जब पुलिस थाना नीमच सिटी के तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक हितेश पाटिल द्वारा मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की गई और महिन्द्र मेक्सीको वाहन को रोका गया था। जिसकी तलाशी लेने पर उसमें 4 बोरो में 180 एमएल के 100-100 क्वाटर, इस प्रकार कुल 72 बल्क लीटर अवैध देशी मसाला शराब पाया गया।
साथ ही, मौकास्थल से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और वाहन समेत शराब को जब्त कर लिया गया। जिनसे पूछताछ करने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि भीमा व भूरालाल ने उन्हें यह अवैध शराब उपलब्ध कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया। विवेचना के दौरान आरोपी गोविंद के पास वाहन का परमिट, फिटनेस व बीमा नहीं होने से आवश्यक धाराओं का इजाफा कर शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
नीमच से कमलेश सारडा की रिपोर्ट
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Sanjucta Pandit
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