नीमच, कमलेश सारडा। MP News:- मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों-शोरों से चल रही। बता दें की इस साल तीन स्तर में पंचायत निर्वाचन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश में ईंधन को लेकर कोई समस्या ना हो इसलिए नीमच कलेक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) ने पेट्रोल-डीजल को लेकर नए निर्देश भी जारी कर दिए है। दरअसल, कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने हैम.प्र.मोटर स्पिरिट एंव हाईस्पीड डीजल (अनुज्ञापन तथा निंयत्रण) आदेश के तहत त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन-2022 को मद्देनजर रखते हुए जिले के सभी डीजल एवं पेट्रोल विक्रताओं को ईंधन के स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं।
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निर्देश के मुताबिक प्रत्येक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 1500 लीटर (Out Of Pump) और डीजल 3000 लीटर का रिर्जव स्टॉक रखना जरूरी होगा। साथ ही इन रिजर्व स्टॉक का सेल एसडीएम, तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार के निर्देशानुसार ही किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दे की यह आदेश तत्काल प्रभाव से 15 जुलाई 2022 तक लागू रहेगा, जब तक अन्य कोई निर्देश जारी नहीं किए जाते।