Neemuch Dodachura Smuggler : नीमच न्यायालय ने डोडाचूरा तस्कर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित भी किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश सतीश चंद्र मालवीय ने सुनाया है।
यह है मामला
अपर लोक अभियोजक गुलाबसिंह चंद्रावत द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 17 वर्ष पूर्व दिनांक 21 जनवरी 2006 सुबह के 6ः30 बजे थाना मनासा क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बडकुंआ घाटी की हैं। थाना मनासा में पदस्थ एएसआई बी. पी. सिंह जादौन द्वारा मुखबिर सूचन के आधार पर फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर से आरोपी के स्वामित्व वाले ट्रक में से पशु आहार के नीचे छुपाकर रखे 41 बोरो में कुल 15 क्विंटल डोडाचूरा व ट्रक को जप्तकर आरोपीगण ट्रक ड्राईवर मुस्ताक व क्लिनर धन्नालाल गिरफ्तार कर थाना मनासा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान ट्रक का स्वामी गोरू खॉन होना पता चला, जिसको भी प्रकरण में आरोपी बनाकर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, मनासा में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान दोनों आरोपीगण मुस्ताक व धन्नालाल को पूर्व में पारित निर्णय में दोषसिद्ध पाकर दण्डित किया गया हैं एवं आरोपी गोरू खॉन के विचारण के दौरान फरार हो जाने से उसके गिरफ्तार होने के उपरांत उसके विरूद्ध निर्णय पारित किया गया हैं।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए आरोपी द्वारा उसके स्वामित्व वाले ट्रक में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
नीमच से कमलेश सारड़ा की रिपोर्ट