Neemuch Smack Smuggler : नीमच न्यायालय ने स्मैक तस्कर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित भी किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश अरविन्द दरिया ने सुनाया है।
लोक अभियोजक चंचल बाहेती द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व दिनांक 20 मई 2017 की होकर शाम के लगभग 7 बजे थाना नीमच सिटी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जैतपुरा फण्टा स्थित बालाजी के मंदिर के सामने की हैं। थाना नीमच सिटी में पदस्थ एस.आई. गजेन्द्र सिंह चौहान को मुखबिर ने थाने पर उपस्थित होकर सूचना दी कि गोविंद एक सफेद प्लास्टीक के कट्टे में बनी थैली में अवैध मादक पदार्थ स्मैक को जैतपुरा फण्टे स्थित बालाजी मंदिर के सामने लेकर किसी तस्कर को देने के इंतजार में खड़ा हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर देखा तो आरोपी वहां खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसको पकड़ा तथा उसके हाथ में एक प्लास्टीक के कट्टे में बनी थैली में 350 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक थी। घटनास्थल से आरोपी को गिरफ्तार कर व स्मैक को जप्त कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। इसके पश्चात् विवेचना के दौरान आरोपी गोविंद पिता कैलाशनाथ योगी, उम्र-25 वर्ष, निवासी-ग्राम बादीपुरा, थाना रामपुरा, वर्तमान निवास-पाटीदार मौहल्ला, जीरन, जिला नीमच को गिरफ्तार कर उसे विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।
गौरतलब है कि अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
नीमच से कमलेश सारडा की रिपोर्ट