Neemuch Court News : नीमच कोर्ट ने डोडाचूरा तस्कर को 11 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,25,000 रुपये के जुर्माने से दंडित भी किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश अनुज कुमार मित्तल ने सुनाया है।
यह है मामला
एडीपीओ योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 12 वर्ष पूर्व दिनांक 21 मार्च 2010 सुबह के लगभग 9 बजे की थी। थाना रतनगढ़ में पदस्थ ए.एस.आई. उमेश वाजपेयी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की तीन व्यक्ति बोलेरों वाहन में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा को रामनगर कंजार्डा होते हुए राजस्थान के किसी तस्कर को देने जाने वाले हैं। सूचना के आधार पर फोर्स सहित बताये गये स्थान पर पहुचकर नाकाबंदी की वहाँ देखा की तो थोडी देर बाद बोलेरो वाहन आती हुई दिखाई दी, जिसमें चालक सहित तीन व्यक्ति बैठे हुए थें। बोलेरों वाहन को रोककर उसकी तलाशी लिये जाने पर उसमें 12 कट्टों में कुल 304 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा था। घटनास्थल से आरोपीगण को गिरफ्तार कर व बोलेरो तथा डोडाचूरा को जप्तकर उनके विरूद्ध पुलिस थाना रतनगढ़ में अपराध एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। इसके पश्चात् विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान वाहन चलाने वाले रामलाल को पूर्व में पारित निर्णय में दोषसिद्ध पाकर दण्डित किया गया हैं एवं आरोपी कैलाश वर्तमान में फरार चल रहा हैं और यह निर्णय आरोपी रामअवतारसिंह उर्फ राजेंद्रसिंह उर्फ राजू के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया हैं।
गौरतलब है कि अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
नीमच से कमलेश सारड़ा की रिपोर्ट