Neemuch News : अवैध कॉलोनी पर कलेक्टर सख्त, निर्माण हटा केस दर्ज करने के आदेश, हाई कोर्ट ने दिया स्टे, जानें मामला

Neemuch News : मध्य प्रदेश शासन ने 2016 से पहले की अवैध कॉलोनियों को वैध करने व इसके बाद की कॉलोनियों पर सख्ती के आदेश जारी कर रखे हैं। इसके बाद भी जिले में अवैध कॉलोनियों का सिलसिला नहीं थम रहा है जावद विधान सभा क्षेत्र में तीन अवैध कॉलोनियों की जांच का प्रतिवेदन एसडीएम ने कलेक्टर को सौंपा। इसमें पहली बार कलेक्टर ने एक कॉलोनी को अवैध पाते हुए निर्माण तोड़ने व कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर के आदेश जारी किए। जांच प्रतिवेदन में तत्कालीन एसडीएम व नयागांव नगर परिषद के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में अधिकारी अब उसकी अलग से जांच कराने की बात कह रहे हैं। वहीं कॉलोनाइजर कलेक्टर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे ले आया है।

कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनी काट देते हैं इससे आमजन को परेशान होना पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए मप्र शासन ने अवैध कॉलोनियों दंश झेल रहे हजारों लाखों लोगों को राहत देने के लिए 2016 से पहले की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। 2021 में कॉलोनियों के नियम बनाकर सख्त कारवाई के आदेश जारी किए। इसके बाद भी अवैध कॉलोनियों का काम नहीं रुक रहा है।

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Amit Sengar

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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”