Neemuch News : कोर्ट ने अपहरण कर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को सुनाई सजा, 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास

Amit Sengar
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Neemuch Court News : जावद न्यायालय ने अपहरण करके हत्या करने वाले 2 आरोपीयों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 रुपये के जुर्माने से दंडित भी किया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार मित्तल ने सुनाया है।

यह है मामला

अपर लोक अभियोजक अरविंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 10 वर्ष पूर्व दिनांक 25 अगस्त 2013 शाम के लगभग 4 बजे ग्राम मोडी माता मंदिर की हैं। ग्राम फोफरिया खेडी के रहने वाले फरियादी बगदीराम रावत मीणा ने थाना जावद में सूचना दी की उसके पुत्र प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश की बडी लडकी का नातरा हो गया था, जिसके संबंध में समाज के रिती-रीवाज के अनुसार झगडे की रूपये की बातचीत मोडी माता मंदिर पर चल रही थी, जिसमें समाज के लोग उपस्थित थें। इसी दौरान विवाद व मारपीट हो जाने से आरोपीगण वहां से प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश का ट्रेक्टर में अपहरण करके ले गये, जिसका पता नहीं चला, इसलिए फरियादी की सूचना पर से थाना जावद में अपराध क्रमांक की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान दिनांक 26 अगस्त 2013 को रात्रि के 11ः30 बजे ग्राम पडदा से सुण्डी के बीच स्थित भैरू बाउजी के मंदिर से प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश की लाश मिली, जिसके पश्चात् आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादी व आहतगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए, अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

मोबाईल की लूट करने वाले आरोपी को 04 साल की जेल

नीमच द्वारा मोबाईल की लूट करने वाले आरोपी को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया। अपर लोक अभियोजक ईमरान खान ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 26 जनवरी 2021 को शाम के लगभग 7ः30 बजे हुडको कॉलोनी की हैं। फरियादी जय लालवानी किराने की दुकान से दुध लेकर वापस आ रहा था, जब उसने उसकी जेब से मोबाईल बात करने के लिए निकाला उसी समय सामने से आरोपी बाइक से आया और फरियादी का वीवो कंपनी का मोबाईल लूट कर भाग गया। फरियादी ने लूट की रिपोर्ट थाना नीमच केंट में की जिस पर से अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध हुई। उप निरीक्षक सुमित मिश्रा ने विवेचना के दौरान मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटा हुआ मोबाईल जप्त कर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र सत्र न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया। अभियोजन द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान फरियादी व विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया जाकर घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।
नीमच से कमलेश सारड़ा की रिपोर्ट


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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है।वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”

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