Neemuch News : बलात्कार के आरोपी प्रधान आरक्षक को 10 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

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Neemuch Court News : नीमच कोर्ट ने महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000रू के जुर्माने से दंडित भी किया है। यह फैसला सत्र न्यायाधीश सुशांत हुद्दार ने सुनाया है।

यह है मामला

बता दें कि अपर लोक अभियोजक ईमरान खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 29 जून 2019 को शाम के लगभग 4 से 7 बजे के बीच थाना नीमच सिटी क्षैत्र में स्थित स्वर्णसागर फार्म हाऊस की हैं। पीडित महिला जिला मंदसौर में रहती हैं तथा उसका विवाह नीमच में हुआ था। पीडिता को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था, जिस कारण पीडिता ने वर्ष 2014 में भरण-पोषण का दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें पीडिता को भरण-पोषण प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया गया था। पीडिता के ससुराल वालों द्वारा भरण-पोषण की राशि का भुगतान नहीं किये जाने के कारण उनके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था, जिसे लेकर वह 19 जून 2019 को थाना नीमच सिटी गई थी, जहां पीडिता को आरोपी प्रधान आरक्षक भरत घावरी मिला, जिसको पीडिता ने वारंट दिया तथा आरोपी ने पीडिता से उसका मोबाईल नंबर ले लिया।


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Amit Sengar

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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”