जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। बैतूल जिले के रहने वाले आदित्य ने एफआईआर (FIR) ऑनलाइन अपलोड नहीं होने पर हाइकोर्ट (High Court) में याचिका दायर की है। आदित्य का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के अनुसार किसी भी थाने में एफआईआर (FIR) दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर एफआईआर की कॉपी को पुलिस पोर्टल (Police Portal) पर अपलोड करना होता है. लेकिन मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के कई जिलों की पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है। बैतूल के आदित्य की याचिका को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगलपीठ इस मामले की सुनवाई 10 जून को करेगी।
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