Ratlam News :12 वर्ष पुराने उपद्रव के मामले में कोर्ट ने 35 आरोपियों को सुनाई सजा, पढ़े पूरी खबर

Amit Sengar
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Ratlam Crime News : मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के दानीपुरा- हरमाला रोड़ क्षेत्र में 12 वर्ष पूर्व हुए दंगों और आगजनी के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा की कोर्ट द्वारा 35 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। दंगे के दौरान तोड़फोड़ और आगजनी के कुल 38 आरोपियों में से 35 आरोपियों को दोष सिद्ध होने के बाद 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। वही भिन्न-भिन्न मामलों में भी आरोपियों को सजा दी गई है। दो आरोपियों की प्रकरण के विचारण के दौरान मौत हो चुकी है। जबकि एक आरोपी रईस पिता नाहरू को दोषमुक्त किया गया है। एक अन्य एक आरोपित अस्पताल में भर्ती है

बता दें कि इस मामले में सजा सुनाने की खबर शहर में तेजी से फैली और न्यायालय परिसर में आरोपितों के स्वजन व अन्य लोगों की भीड़ जमा हो गई। जैसे ही पुलिसकर्मी अभियुक्तों को लेकर कोर्ट रूम से बाहर पहुंचे तो परिजनों से मिलकर कई आरोपी रोने लगे।

यह था मामला

साल 2010 में 3 सितंबर की रात दानीपूरा- हरमाला रोड क्षेत्र में धार्मिक स्थल पर गोबर फेंकने की बात को लेकर सांप्रदायिक विवाद हो गया था। जिसमें दानीपुरा,चिंगीपुरा, हरमाला रोड क्षेत्र में हिंसक भीड़ ने रहवासियों के घर,वाहनों और शासकीय संपत्ति में तोड़फोड़ कर आगजनी की थी। हालात बिगड़ने के बाद रतलाम के दो थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। पुलिस ने इस मामले में करीब 190 लोगों को हिरासत में लिया गया था।

इन आरोपियों को मिली सजा

अमीर हुसैन पिता अब्दुल रहमान हुसैन (22) गेलड़ा सेंव के पास

अमजद खां पिता एहसान खां (22) काजीपुरा
मो. इस्माइल पिता अब्दुल सलाम (20) शैरानीपुरा
माजिद पिता शरीफ खां (30) शैरानीपुरा
अंसार पिता करीम खां (30) मारवाड़ी मोहल्ला शैरानीपुरा
मो. आमिन पिता अजीम खां (20) शैरानीपुरा
इफ्तिखार पिता अकरम खां (27) शैरानीपुरा
मुजफ्फर अली पिता मंजूर अली (40) महावीर नगर
शहजाद पिता अल्लारखा (28) हरिजन बस्ती शैरानीपुरा
वसीम अकरम पिता अब्दुल वहीद (22) हरिजन बस्ती शैरानीपुरा
असलम अब्बासी पिता अब्दुल मजीद (30) हरिजन बस्ती
शहजाद उर्फ शकील पिता मो. रफीक अब्दुल समर खां (30) मस्जिद के पास
हमीद पिता नाहरू (32) हरिजन बस्ती कुरैशी मंडी शैरानीपुरा
अजीज पिता गुल मोह. (60) मदार चिल्ला की मस्जिद शैरानीपुरा
युनूस पिता सैयद अली (25) वकील कालोनी
नाहर पिता नवी बक्श (52) चिल्ला कसाई मंडी
जफर पिता अब्दुल सलाम (24) मदार चिल्ला कसाई मंडी
मतलूब पिता नवी बक्श कुरैशी (65) कसाई मंडी
जब्बार पिता अब्दुल सलाम कुरैशी (24) मदार चिल्ला कसाई मंडी
इसाक पिता गुल मो. (62) मदार चिल्ला कसाई मंडी
फारुक पिता लाल मो. कुरैशी (22) हरिजन मोहल्ला कसाई मंडी
हासम पिता अल्ला रखा (55) न्यू काजीपुरा
लाल मो. पिता मोहम्मद (70) हरिजन बस्ती
मेहबूब पिता लाल मो. (30) हरिजन बस्ती
मो. शाबिर पिता अल्ला बक्श कुरैशी (63) हरिजन बस्ती
मशरुफ पिता हफीज खां (35) शैरानीपुरा
आबिद पिता साबिर कुरैशी (21) चिल्ला कसाई मंडी
अमीन पिता शरीफ (18) चिंगीपुरा
इब्राहिम पिता इरसाइल (19) दादा मदार मस्जिद के सामने
कासम खां पिता अल्लारखा (40) शैरानीपुरा
जाकिर हुसैन पिता साबिर हुसैन(26) मदार चिल्ला मस्जिद
अब्दुल वहाब पिता अब्दुल सलाम (18) शैरानीपुरा कसाई मंडी
एहसान पिता न्याज मो.(50) शैरानीपुरा
जूनेद पिता अय्यूब खां (22) शैरानीपुरा
इसराइल चीनी पिता शेर खां (52) मरकस मस्जिद के पास शैरानीपुरा


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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”

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