Tue, Dec 30, 2025

MP के कर्मचारियों के लिए काम की खबर, पेंशन-पीपीओ को लेकर जारी हुए ये निर्देश

Written by:Pooja Khodani
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MP के कर्मचारियों के लिए काम की खबर, पेंशन-पीपीओ को लेकर जारी हुए ये निर्देश

रीवा, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों-पेंशनरों (MP Employees Pesioners) के लिए काम की खबर है, जल्द ही पेंशन की समस्या समाप्त होने वाली है।रीवा कलेक्टर ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण का निराकरण शीघ्र करने और 10 नवम्बर तक पीपीओ (PPO) जारी करने के निर्देश दिए है।वही अपर कलेक्टर ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जानकारी भी तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

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रीवा कलेक्टर (Rewa Collector) डॉ. इलैयाराजा टी ने कहा कि  कुछ विभाग प्रमुखों द्वारा सेवानिवृत्त एवं मृतक शासकीय सेवकों के पेंशन एवं परिवार पेंशन प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जा रहा है। पेंशन प्रकरण का निराकरण न करने से सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ विभागों में तो कभी बड़ी संख्या में पेंशन प्रकरण लंबित हैं। पेंशन (Pension) प्रकरण कार्यालय में प्रथम बार प्रस्तुत न करने की स्थिति में विभाग प्रमुख एवं संबंधित लिपिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए आपके उच्च कार्यालय में प्रस्तावित की जायेगी।

कलेक्टर ने कहा कि पेंशन कार्यालय में जो पेंशन प्रकरण प्रस्तुत किये गये हैं और उनमें पेंशन नियमों के तहत आपत्तियां लगायी गई हैं उनका निराकरण सक्षम अधिकारी से कराकर अनिवार्य रूप से 10 नवम्बर तक पीपीओ जारी करें तथा पीपीओ का भुगतान कराने के लिए एक सप्ताह में प्रत्याशित पेंशन, उपादान, शासकीय आवास, रिक्त करने की जानकारी भेजना सुनिश्चित करें ताकि भुगतान की कार्यवाही तत्काल की जा सके। समस्त जिला अधिकारी पेंशन एवं परिवार पेंशन प्रकरणों के निराकरण को प्राथमिकता दें।

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इसके अलावा रीवा के अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों को चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों में विनियमितीकरण के बाद नियुक्त स्थायी कर्मियों की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी कार्यालय प्रमुख तत्काल निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रस्तुत करें। शासन द्वारा स्थायी कर्मी योजना में कर्मचारियों को नियमित किये जाने की नीति जारी की गई थी। जिसके अनुसार विनियमितीकरण के बाद चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर स्थाई कर्मियों को नियुक्त किया जाना है। वर्तमान में पदस्थ स्थाई कर्मियों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करें।