सतना जिले में स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई सजा, पढ़ें पूरी खबर

Sanjucta Pandit
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Satna News : मध्यप्रदेश के सतना जिले की स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि आरोपी ने साल 2019 में 18 अक्टूबर चबूतरे में खेल रही नाबालिग को अगवा कर लिया था। जिसके बाद आरोपी जयप्रकाश केवट उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहा था। वहीं, मां ने किसी तरह अपनी बच्ची को उससे छुड़ाया और थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाई थी। जिस वक्त यह घटना घटी थी उस समय उसकी मां पानी भरने गई थी और पिता मजदूरी करने गए थे।

बच्ची का हुआ मेडिकल परीक्षण

इस घटना के बाद पुलिस ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद आरोपी की तलाश में जुट गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया। जिसके बाद न्यायालय में तारिख पड़ती गई और आखिरकार तमता सबूत व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

आरोपी पर लगी ये धाराएं

दरअसल, अदालत ने आरोपी जयप्रकाश केवट को आईपीसी की धारा 376(2), 376(3), एससीएसटी एक्ट की धारा 3(2)(5) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत अपराध का दोषी करार दिया। जुर्म साबित पाए जाने पर अदालत ने आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।


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मैं संयुक्ता पंडित वर्ष 2022 से MP Breaking में बतौर सीनियर कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और बीए की पढ़ाई करने के बाद से ही मुझे पत्रकार बनना था। जिसके लिए मैं लगातार मध्य प्रदेश की ऑनलाइन वेब साइट्स लाइव इंडिया, VIP News Channel, Khabar Bharat में काम किया है।पत्रकारिता लोकतंत्र का अघोषित चौथा स्तंभ माना जाता है। जिसका मुख्य काम है लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना। इसलिए मैं पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हुं।

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