Satna News: सतना में अदालत ने पति को प्रताड़ना का दोषी करार देते हुए सुनाई 10 वर्ष की कैद की सजा, पढ़ें पूरी खबर

Sanjucta Pandit
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Satna News : सतना के नागौद में एक नव विवाहिता की आग से जलकर मौत हो गई। जिसके बाद अदालत ने पति को प्रताड़ना का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आइए जानते हैं पूरा मामला…

किया गया प्रताड़ित

न्यायाधीश नवनीत वालिया की अदालत ने सितंबर 2020 में हुई नव विवाहित प्रीति सोनी की मौत के मामले में मृतिका के पति संदीप सोनी पिता वृंदावन सोनी निवासी संतोषी माता मंदिर के पास नागौद को दोषी करार दिया है। दरअसल, प्रीति का विवाह होने के 3 माह बाद ही ससुराल में उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा था। पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोग उस पर मायके से रुपए लाने का दबाव बनाते थे। उसे कहा जाता था कि वह अपने जेवर बेच कर 2 लाख रुपए दे।

आग के हवाले किया

मृतिका के नाम सतना शहर में एक प्लाट भी था। पति चाहता था कि उस प्लाट को भी वह बेच दे लेकिन मृतका उसके लिए तैयार नहीं थी। रुपयों और दहेज के लालच में पति तथा ससुराल वाले उसे शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना देते थे, जिससे तंग आ कर उसने 8 सितंबर 2020 को खुद को आग के हवाले कर दिया। नागौद थाना पुलिस ने इस मामले में दहेज हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। बता दें कि आरोपी के खिलाफ धारा 304 बी,498 ए और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध सिद्ध पाया गया है।


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मैं संयुक्ता पंडित वर्ष 2022 से MP Breaking में बतौर सीनियर कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और बीए की पढ़ाई करने के बाद से ही मुझे पत्रकार बनना था। जिसके लिए मैं लगातार मध्य प्रदेश की ऑनलाइन वेब साइट्स लाइव इंडिया, VIP News Channel, Khabar Bharat में काम किया है।पत्रकारिता लोकतंत्र का अघोषित चौथा स्तंभ माना जाता है। जिसका मुख्य काम है लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना। इसलिए मैं पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हुं।

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