दस एकड़ जमीन हड़पने की फिराक में भूमाफिया, किसानों ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन

Gaurav Sharma
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सीहोर, डेस्क रिपोर्ट। एक एकड़ कृषि भूमि का खरीदी अनुबंध कर भू माफिया ने किसानों की 9 एकड़ अतिरिक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है। किसानों को भू माफियाओं के द्वारा पांच साल पहले खरीदी गई एक एकड़ भूमि का भी भुगतान अबतक नहीं किया गया है। अनुबंध में उलझा कर अवैधानिक रूप से भू माफिया ने कई लोगों को फर्जी तरीके से प्लाट बेच कर लाखों रूपये की वसूली कर ली है। इधर पैसे के अभाव में वास्ताविक भूमि मालिक किसान की बीमारी के चलते और उसके बेटे की धोकाधड़ी से उत्पन्न सदमें के कारण उसकी मौत हो गई।

डिप्टी कलेक्टर विष्णु प्रसाद और एडिशनल एसपी समीर यादव को दिए शिकायती पत्र में पीडि़त किसानों ने कहा कि रंजीत राठौर और राजकुमार भारती दोनों अपराधिक प्रवर्ति के है। पूर्व में और कई किसानों की इसी प्रकार अनुबंधों में फसाकर जमीने हड़प ली है। यह लोग भू माफिया है। जालसाजी कर कृषि भूमि हड़प ने की कोशिश करने वाले रंजीत राठौर और राजकुमार भारती पर सख्त कार्रवाई कर अनुबंध पत्र के मुताबिक भुगतान कराने अवैधानिक रूप से कब्जाई जमीन से उनको हटाने परिजनों को सुरक्षा देने की मांग की है।

 

शिकायतकर्ताओं ने बताया कि हमारे अधिपत्या की कुल किस्ता रकबा 4.168 हेक्टियर यानी 10.30 एकड़ कृषि भूमि ग्राम मुरली तहसील सीहोर जमोनिया रोड सायलों केंद्र के पास राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पांच वर्ष पूर्व रंजीत राठौर पुत्र कालूराम राठौर,निवासी राठौर मोहल्ला गंज और राजकुमार भारती पुत्र रामसिंह भारती निवासी ब्रहमपुरी कॉलोनी ने को उक्त भूमि में से एक एकड़ भूमि को ५० लाख रूपये एकड़ में बेचने के लिए प्रेम बाई, पत्नि नन्नूलाल यादव से दिनंक 25/7/2015 को अनुबंध किया। अनुबंध अनुसार राजकुमार भारती एवं रंजीत राठौर को उक्त भूमि को दिनॉक 25/9/2017 तक संपूर्ण राशि अदाकर अपने पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कराना था, लेकिन भूमि की रजिस्ट्री करवाने के लिए कहने और अधिवक्ता के माध्यम से सूचना पत्र दिये जाने के बाद भी राजकुमार भारती एवं रंजीत राठौर ने अपने विक्रय पत्र निष्पादित नहीं कराया। लेकिन रंजीत राठौर द्वारा जानबूझकर किसानों को नुकसान पहुंचाने की नियत से छलकपट पूर्वक अन्य लोगों को बेची गई अनुबंधित भूमि से अधिक दस एकड़ पर कब्जा करने की कोशिश की जाकर अवैधानिक रूप से कई लोंगों को विक्रय कर दिया गया। उक्त कृत्य धारा 420.465.467. तथा 120 बी के तहत दंडनीय अपराध कि श्रेणी में आता है। जबकी खसरा नम्बर 12/4 रकबा 1.945 हेक्टियर एवं खसरा नम्बर 13. रकबा 2.368 हेक्टियर कुल किस्ता 2. रकबा 4.313 हेक्टियर में से 5.66 एकड़ एवं स्वगीज़्य लीलारामजी कि कृषि भूमि, 12/3 रकबा 1.068 हेक्टियर यानी 2.64 एकड़ पूराहि तथा टीकाराम 12/2/1.067 एकड़ राधेश्याम 12/2/2.0.67.एकड़ संतोष 12/2/3.0.67 एकड़ के नाम कुल किस्ता रकबा 4.168 हेक्टियर यानी 10.30 एकड़ स्थित ग्राम मुरली तहसील सीहोर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

किसानों के द्वारा उक्त भूमि पर अपने मवेशियों को चराया जाता है, सभी लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन रंजीत राठौर परिजन शेलेंद्र राठौर शिवम राठौर, चेतन, पवन , एवं अन्य द्वारा किसानों को आवेदकगणों को उक्त भूमि पर आनेजाने से रोका जा रहा है। किसानों को उनकी जमीन पर जाने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रहीं है। इस संबंध में किसानों के द्वारा मंडी थाना पुलिस को भी लिखित में शिकायत की गई है।


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