“साक्ष्य के अभाव में वनाधिकार के किसी भी प्रकरण को निरस्त न करें,” कलेक्टर के निर्देश

सिंगरौली, राघवेन्द्र सिंह गहरवार। जिला कलेक्टर ने वनाधिकार के सभी दावों का निराकरण एवं पूर्व में निरस्त किये गये वनाधिकार दावों का निराकरण अनिवार्य रूप से एक सप्ताह मे पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होने कहा कि जो आदिवासी लम्बे समय से वन भूमि में काबिज हैं, उनके वनभूमि के पट्टे नियमानुसार मान्य किये जाए। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार मे आयोजित बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए।

उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत पूर्व में निरस्त दावों की पुनः समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य को राज्य सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। उन्होंने कहा कि निरस्त दावों का ग्राम, उपखंड और जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा निराकरण किया जाये। उन्होंने जिला अधिकारियों को वन एवं राजस्व अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किये जाने के निर्देश भी दिए।

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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।