Singrauli News : कोरोना को लेकर सिंगरौली कलेक्टर अलर्ट, जिले में लगाई धारा 144

Pooja Khodani
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सिंगरौली कलेक्टर

सिंगरौली, राघवेन्द्र सिंह गहरवार। कोरोना (Corona) महामारी को देखते हुए सिंगरौली कलेक्टर (Singrauli Collector)  राजीव रंजन मीणा ने जिले में मंगलवार शाम से हेल्थ एक्ट के 7 धाराओं के तहत जिले में धारा 144 लागू करने के निर्देश जारी कर दिया है, जो 23 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा। इसके बीच अगर कोई भी व्यक्ति इन धाराओं के उल्लंघन करते पाया गए तो उस पर हेल्थ एक्ट के 7 धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी ।

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इसके साथ मे संपूर्ण सिंगरौली जिले में किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक (Political), धार्मिक आयोजन बिना उपखण्ड अधिकारी के अनुमति बिना प्रतिबंधित रहेगा व व्यक्तियों को घर से निकलने के पूर्व मास्क पहनना होगा अनिवार्य होगा। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु पूर्व में गठित रैपिड रिस्पांस टीम (RRT) करेंगी। पूर्व की तरह कार्य, कोविड-19 प्रोटोकॉल(Covid-19 protocol) का पालन कराने के लिए करेंगी ।

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निरीक्षण, सभी दुकानों में मास्क (Mask) ,सैनिटाइजर (Sanitizer) जरूरी और सोशल डिस्टेंसिंग(Social Distancing) के पालन हेतु 2-2 गज की दूरी पर घेरा बनाना भी अनिवार्य होगा वही यात्रा के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी है। साथ ही शासन स्तर पर जारी अन्य निर्देशों का भी पालन करना होगा अनिवार्य। वही जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश- निर्देश का पालन न करने पर अर्थदण्ड के साथ विधिक कार्यवाही होगी।

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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